Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं


CM Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब  हाईकोर्ट से भी झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है. ज्ञात हो कि ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन भेजा था. अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है।. 

सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है याचिका

बता दें कि धन शोधन के एक मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय आने का समन जारी किया थ. समन में पीएमएलए एक्ट के तहत हेमंत सोरेन के बयान दर्ज कराने को कहा गया था. हालांकि हेमंत सोरेन समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी लेकिन उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी थी. हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद बीती 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया. हालांकि अब हाईकोर्ट ने भी सोरेन की याचिका खारिज कर उन्हें बड़ा झटका दिया है. 

क्या है मामला

बता दें कि रांची में रक्षा मंत्रालय की करीब साढ़े चार एकड़ जमीन को धांधली कर खरीद-फरोख्त हुई. साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे. इस मामले में शीर्ष नौकरशाह, नेता और सरकारी अधिकारी आरोपी हैं. सीएम हेमंत सोरेन के करीबी नेता भी भ्रष्टाचार के इस मामले में जेल में बंद हैं. 

ईडी इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ करना चाहती है लेकिन हेमंत सोरेन के ईडी के समक्ष पेश ना होने के चलते अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हो सकी ह. अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है. 

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