फतेहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्याम सुन्दर पासवान के वेतन से शास्ति 5000 रुपए कटौती करने का निर्देश


डिस्ट्रिक्ट पीजीआरओ की अनुशंसा पर एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी (मुख्यालय) ने की कार्रवाई

सूरज कुमार / युवा शक्ति न्यूज 

गया : जिले के फतेहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामसुंदर पासवान को जिला लोक शिकायत के मामले में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने एवं लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहने एवं कोई प्रतिवेदन न देने पर परिवाद का ससमय निष्पादन न होने की स्थिति में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उन पर 5000 रुपए अर्थदंड की अनुशंसा की गई थी. जिस पर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय द्वारा फतेहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामसुंदर पासवान के वेतन से 5000 रूपए कटौती करने का निर्देश दिया गया.

क्या है मामला?
दरअसल यह मामला फतेहपुर थाना द्वारा प्राथमिकी संख्या 53/21 में कोई कार्रवाई नहीं करने से संबंधित था. उक्त परिवाद में परिवादी द्वारा सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के आदेश के आलोक में इंप्लीमेंट हेतु प्रथम अपील दायर किया गया था. इस मामले में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा इस कांड में थानाध्यक्ष को नियमानुसार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बिंदु पर कार्रवाई करने एवं कुर्की जब्ती हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध करने का आदेश दिया गया था, जिसका समयानुसार पालन न होने पर जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय सह प्रथम अपील दायर किया गया था. तत्पश्चात जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा इस मामले में लोक प्राधिकार सह थानाध्यक्ष फतेहपुर को नोटिस निर्गत कर जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परंतु लोक प्राधिकार सह थानाध्यक्ष फतेहपुर द्वारा सुनवाई की कई तिथियों के गुजर जाने के बाद भी न तो प्रतिवेदन भेजा गया और न ही उपस्थित होकर इस मामले में कोई जवाब दिया गया.

डीपीजीआरओ ने ससमय परिवाद के निवारण में रुचि न लेने पर 5000 अर्थदंड की अनुशंसा की
इस मामले में डीपीजीआरओ सुबोध कुमार ने परिवाद के ससमय निवारण न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए टिप्पणी कर आदेश दिया कि इस मामले में थानाध्यक्ष फतेहपुर के स्तर से परिवाद के ससमय निवारण में कोई अभिरुचि न लेना उनके कार्य के प्रति उदासीनता एवं कर्त्तव्यहीनता को प्रदर्शित करता है. साथ ही इस मामले में कोई जवाब या प्रतिवेदन न देना उनकी लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है. विभाग से मिले निर्देश के आलोक में इस कृत्य हेतु लोक प्राधिकार सह थानाध्यक्ष फतेहपुर पर 5000 रुपए अर्थदंड की अनुशंसा की जाती है. जिसके आलोक में एसएसपी आशीष भारती ने संज्ञान लेते हुए डीएसपी (मुख्यालय) को निर्देश दिया कि इस मामले में हुई अनुशंसा पर फतेहपुर थानाध्यक्ष के वेतन से राशि की कटौती की जाए. जिसके आलोक में डीएसपी ने फहतेपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामसुदर पासवान जो कि (03.07.2022 से 01.02.2023) के अवधि में कार्यरत थे, उनके वेतन से कटौती का आदेश दिया.

Post a Comment

Previous Post Next Post