Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में आज लगेगा लॉकडाउन या लागू होंगे ये कड़े प्रावधान, आइए जानें

बिहार में कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Second Wave of CoronaVirus Infection in Bihar) में हालात लगातार विस्‍फोटक (Blasting) होते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन को रोक कर बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए आज नीतीश सरकार (Nitish Kumar Government) कोई बड़ा फैसला लेगी। यह फैसला लॉकडाउन (Lockdown) का होगा या उसी तरह के कड़े प्रावधानों (Lockdown Like strict Provisions) का, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार इस संबंध में रविवार को नई गाइडलाइन (New COVID Guideline) जारी करेगी। फैसला जो भी हाे, इतना तय है कि सख्‍ती जरूर होगी।

रविवार को सरकार करेगी सख्‍त फैसला

बिहार में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्‍न विभागों के साथ हाई लेवल बैठक की। इसमें समीक्षा कर रविवार को राज्‍यपाल की अध्‍यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार ने हालात की जानकारी दी तथा नियंत्रण के लिए सभी दलों से उनके विचार जाने। बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि अब आगे रविवार की सुबह सभी जिलो के डीएम और एसपी से बात करने के बाद सरकार लाॅकडाउन या कोरोनावासरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सख्‍त गाइडलाइन को लेकर फैसला करेगी।

फिलहाल कड़े प्रावधानों की संभावना

कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अधिकांश राजनीतिक दल पूर्ण लॉकडाउन के विरोध में थे। उनके अनुसार सरकार को रोटी, रोजगार के साथ जिंदगी को लेकर फैसला करना चाहिए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन के बदले कड़े प्रावधान लागू कर उनके सख्‍ती से अनुपालन पर जोर देगी।

लागू किए जा सकते हैं वीक-एंड व नाइट कर्फ्यू

सवाल उठता है कि आखिर क्‍या होंगे ये प्रावधान? माना जा रहा है कि कोरोनावायरस संक्रमण के माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) में पूर्ण लॉकडाउन जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, लेकिन अन्‍य जगह ये प्रावधान वीक-एंड कर्फ्यू व नाइट कर्फ्यू हो सकते हैं।

बढ़ाई जा सकती है स्‍कूल-कॉलेज की बंदी

इसके अलावा स्‍कूल-कॉलेज की बंदी कुछ दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। सिनेमा, स्‍टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्‍थल आदि बंद किए जा सकते हैं। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शादी समारोह में शिरकत के लिए सौ या डेढ़ सौ तथा अंतिम संस्‍कार में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की जा सकती है।

शर्तों के साथ जारी रहेंगी आर्थिक गतिविधियां

माना जा रहा है कि सरकार फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को लेकर उदार रहेगी। शॉपिंग मॉल व दुकान आदि शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्‍क पहनने पर एंट्री आदि के प्रावधानों के साथ निश्चित अवधि के लिए खाेले जा सकते हैं। रेंस्तरा और ढाबा को ऑनलाइन डेलिवरी व पैकिंग की छूट दी जा सकती है।

खुले रहेंगे बैंक, एटीएम, डाकघर व पेट्रोल पंप

बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे, यह तय है। अस्‍पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जारी रहेंगी। पुलिस व सुरक्षा बल ड्यूटी पर मुस्‍तैद रहेंगे।

फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात रोक नही

शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्‍क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाए जा सकते हैं। निजी वाहनों के परिचालन की छूट दी जा सकती है। शर्तों के साथ ट्रेनों व फ्लाइट को जारी रखा जाएगा। हां, उनसे आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच काे कड़ा किया जा सकता है। राज्‍य में परिवहन पर कोई रोक की संभावना नहीं दिखाई दे रही है।

कार्यालयों में बुलाए जाएंगे कम कर्मचारी

सरकारी व निजी संस्थानों की बात करें तो 33 या 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े संस्‍थानों व कार्यालयों को इसमें छूट दी जा सकती है।


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