पाकिस्तानी अदालत में हाफिज सईद के रिश्तेदार समेत 4 पर टेरर फंडिंग के आरोप तय


पाकिस्तान के लाहौर स्थित एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (JuD) के चार शीर्ष नेताओं पर टेरर फंडिंग के मामलों में आरोप तय कर दिए हैं. इन 4 नेताओं में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई भी शामिल है.

अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, 'हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (हाफिज सईद का बहनोई), याहिया मुजाहिद (जमात-उद-दावा का प्रवक्ता), जफर इकबाल और मुहम्मद अशरफ पर 4 मामलों में टेरर फंडिंग के आरोप तय किए गए हैं. 

एंटी टेरिरिज्म कोर्ट (ATC-3) में चारों संदिग्धों को कोट लखपत जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया. अधिकारी ने कहा कि न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर ने अभियोजन पक्ष को गुरुवार को होने वाली अगली सुनवाई पर गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है.

इससे पहले एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने पिछले महीने भी कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी. इन पर टेरर फंडिंग के आरोप में कैद की सजा सुनाई गई. 3 में से 2 नेताओं को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

एजाज अहमद बटर की अदालत ने टेरर फंडिंग का आरोप में लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई. दोनों को अलग-अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा मिली. साथ ही लाहौर के अब्दुल रहमान मक्की को भी टेरर फंडिंग का दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद की सजा सुनाई गई. 

फरवरी में, एंटी टेरिरिज्म कोर्ट द्वारा हाफिज सईद को आतंकी वित्त के आरोप में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. सईद लाहौर की कोट लखपत जेल में अपनी सजा काट रहा है. उसे पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था.

काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस ने राज्य के कई शहरों में टेरर फंडिंग के आरोप में सईद और उसके साथियों के खिलाफ 23 एफआईआर दर्ज की थीं. सईद साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है. इस आतंकी हमले में 6 अमेरिकी समेत 166 लोगों की जान गई थी.

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