बिच्छू वाले बयान पर कोर्ट में पेश नहीं हुए शशि थरूर, लगा 5 हजार का जुर्माना


दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता राजीव बब्बर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई के लिए पेश नहीं होने के कारण थरूर पर जुर्माना लगाया गया है. पीएम मोदी के खिलाफ थरूर की कथित 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' टिप्पणी को लेकर बब्बर की ओर से मामला दायर किया गया था.

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विशाल पाहुजा ने सख्ती बरतते हुए थरूर को चार मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' वाले बयान पर थरूर के खिलाफ मामला दायर किया था. थरूर ने यह बात 2018 में बेंगलुरू लिटरेचर फेस्टिवल में कही थी.

क्या है मामला?

शशि थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरू साहित्य महोत्सव के दौरान कहा था, 'मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान हैं. आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं.' इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर ने मानहानि मामला दायर किया था.

इस दौरान शिकायतकर्ता राजीव बब्बर ने कहा था कि शशि थरूर ने यह बयान बदनीयती से दिया था. जिसकी वजह से न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाया गया बल्कि यह अपमानजनक भी था.

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