17 करोड़ PAN कार्ड होने वाले हैं बेकार: आप भी हो सकते इनमें शामिल अगर नहीं किया ये काम


पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा को कम-से-कम आठ बार बढ़ाया गया है. इसके बावजूद अब भी 17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड होल्डर्स ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल में लोकसभा को सूचित किया कि जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन को आधार से लिंक करा दिया गया है. हालांकि, अब भी 17.58 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक लिंकिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों पर अमल नहीं किया है.

31 मार्च, 2020 तक का समय

वित्त विधेयक, 2019 में संशोधन के बाद अब आयकर विभाग उन पैन कार्ड्स को निष्क्रिय घोषित कर सकता है, जिन्हें आधार से लिंक नहीं कराया गया है. 'लाइव मिंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 139AA के खण्ड 41 के अनुसार दी गई समयसीमा तक जो लोग अपने आधार नंबर की जानकारी नहीं देते हैं, उनके Permanent Account Number को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा. ये संशोधन एक सिंतबर, 2019 से प्रभावी हो गए हैं. इसका मतलब है कि अगर आप 31 मार्च, 2020 तक PAN Card-Aadhaar Card Linking नहीं कराते हैं तो आपका पैन किसी काम का नहीं रह जाएगा. 

48 करोड़ से अधिक लोगों के पास पैन कार्ड 

आयकर विभाग ने 10 डिजिट के पैन नंबर और 12 अंक के आधार को लिंक कराने की समयसीमा को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया है. ठाकुर ने इस बारे में कहा, ''पैन और आधार को लिंक कराने की समयसीमा बढ़ाए जाने से ऐसे पैन होल्डर्स को फायदा होगा, जिन्होंने अब तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है. ऐसे लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा.''

भारत में 48 करोड़ से अधिक लोगों के पास पैन कार्ड है, वहीं आधार कार्ड धारकों की संख्या 120 करोड़ से ज्यादा है.

Previous Post Next Post