हेट स्पीच मामले में Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नहीं देना होगा आवाज का नमूना


उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. साल 2007 के हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case)  में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आजम खान (Azam Khan) को राहत देते हुए निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत सपा नेता को अपनी आवाज का नमूना देना था. साथ ही आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने साल 2007 के हेट स्पीच मामले में आजम को अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था. इस आदेश के खिलाफ आजम खान ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. 

अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. बता दें कि अपनी याचिका में सपा नेता आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

जिसने हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. आजम से कहा गया था कि ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड की गई आवाज उनकी है या नहीं, इसके लिए आवाज का नमूना देना होगा. अब इस मामले में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायूमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है.

जानकारी के अनुसार एएस बोपन्ना और एसवीएन भट्टी की कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद आजम खान को राहत देते हुए उनकी ओर से दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया. 

आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप है कि साल 2007 में उन्होंने रामपुर में एक सार्वजनिक सभा में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत रामपुर के टांडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था.

Post a Comment

Previous Post Next Post