Rahul Gandhi को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट में पेशी पर नहीं जाना होगा


झारखंड: मोदी सरनेम मामलों (Modi Surname Case) की सुनवाई में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बुधवार बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ झारखंड में चल रहे मुकदमों में उन्हें निजी रूप से पेश होने से राहत दे दी है. अब राहुल की जगह उनके वकील ही इन मुकदमों के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखेंगे. 

मोदी सरनेम केस से जुड़े मामलों में यह राहुल के लिए हालिया दिनों में दूसरी बड़ी राहत है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात के सूरत की अदालत द्वारा मोदी सरनेम विवाद से ही जुड़े एक केस में सुनाई सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता भी दोबारा बहाल हो गई थी.

राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर अभद्र कमेंट करने के आरोप में एक मुकदमा रांची में चल रहा है. इस मुकदमे में रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित रहने का आदेश दिया था. 

इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने CRPC की धारा-205 के तहत निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और पेशी पर उपस्थिति से छूट देने की गुहार लगाई थी. 

इस याचिका पर 4 जुलाई से हाई कोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की एकल बेंच सुनवाई कर रही थी. बुधवार को जस्टिस द्विवेदी ने सुनवाई पूरी होने के बाद राहुल की याचिका पर अपना निर्णय सुनाया. जस्टिस द्विवेदी ने राहुल के सशरीर उपस्थित होने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए उन्हें पेशी पर आने से छूट दे दी. उनकी जगह अब उनके वकील ही उपस्थित होंगे.

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