रिटायर्ड बीईओ एवं शिक्षक पर बकाया राशि का भुगतान न करने पर कार्रवाई का दिया गया निर्देश

 जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने परिवाद समाप्त कर डीपीओ को दिया निर्देश


सूरज कुमार 

गया: जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुबोध कुमार ने एक मामले में रिटायर बीईओ एवं शिक्षक पर बकाया राशि का भुगतान न करने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया कि भुगतान न करने पर दोनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करें.साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि परिवादी के राशि को वापसी कराना लोक प्राधिकार की जवाबदेही होगी.

क्या है मामला ?

 दरअसल यह मामला शहर के रहने वाले प्रवीण कुमार जिनका मिसर्स विष्णु ट्रेडर्स नाम से एक एजेंसी है जो कि किताबें इत्यादि बिक्री करते हैं. इनके द्वारा कोरोना काल के समय में बीटीसी की किताबें बेलागंज प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में दी गई थी, लेकिन देने के उपरांत राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था.सभी शिक्षकों से बार-बार भुगतान करने का निवेदन किया जा रहा था.परंतु किन्हीं शिक्षकों द्वारा बेचे गए किताब की राशि नहीं दी जा रही थी और न ही किताबें वापस की जा रही थी.अंत में इनके द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आवेदन देकर बिके किताबों की राशि या किताबें वापस करने का आग्रह किया गया.जिससे कि वह बीटीसी पटना को भुगतान कर सकें.इस मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार सह डीपीओ को नोटिस करते हुए जांच कर प्रतिवेदन की मांग की. सुनवाई के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) द्वारा उपस्थित होकर उनके बकाया राशि का ब्यौरा दिया गया.साथ ही बताया गया की बेचे गए किताबों की राशि का भुगतान बेलागंज बीईओ रामवरण साह को कर दिया गया है, परंतु बीईओ द्वारा परिवादी को भुगतान नहीं किया गया.उन्होंने बताया कि नागालाल अग्रवाल मध्य विद्यालय,बेलागंज के शिक्षक के द्वारा भी बेचे गए किताब का भुगतान नहीं किया गया है.उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में बेलागंज बीईओ रिटायर्ड हैं.

मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए रिटायर्ड बीईओ एवं शिक्षक पर कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश

इस मामले में डीपीओ के प्रतिवेदन को देखते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त कर कहा कि परिवादी की मांग जायज है.उक्त मामले को देखते हुए लोक प्राधिकार सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) को निर्देश दिया जाता है कि अगर इनके भुगतान की राशि बेलागंज के रिटायर्ड बीईओ रामवरण साह और नागालाल अग्रवाल मध्य विद्यालय, बेलागंज के शिक्षक मनोज कुमार सिन्हा द्वारा नहीं दी जाती है तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करें.साथ ही उन्होंने आदेश दिया की परिवादी को राशि दिलवाना लोक प्राधिकार की जवाबदेही होगी.

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