रामनवमी रैली के दौरान झड़प के बाद हुगली में धारा-144 लागू


पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद निषेधाज्ञा लागू (धारा-144) कर दी गई है. पुलिस ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में निषेधाज्ञा लागू है, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी. उन्होंने कहा कि सोमवार रात 10 बजे तक जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं.
 
पुलिस ने कहा कि रिशरा थाना क्षेत्र में दो रामनवमी जुलूस आयोजित किए गए थे, और दूसरा रविवार शाम करीब सवा छह बजे जीटी रोड पर वेलिंगटन जूट मिल मोड़ के पास हमला हुआ. हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं. रामनवमी के दिन जिस जुलूस पर हमला हुआ उसमें शामिल भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि लोग शांतिपूर्वक महेश के जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी उस पर पथराव किया गया. उन्होंने कहा कि हिंसा में पुरसुराह के भाजपा विधायक बिमान घोष घायल हो गए.

बंगाल के चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष उस जुलूस में मौजूद थे, जिस पर हमला किया गया था. यह पहले से तय रास्‍ते से गुजर रहा था, जब एक समूह ने इस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने इस पर तुरंत कदम उठाया और स्थिति को संभाला.” उन्होंने कहा कि हिंसा के सिलसिले में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं.

उन्होंने कहा, "पुलिस रूट मार्च कर रही है और रिशरा वार्ड 1-5 और सेरामपुर के वार्ड 24 में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. रिशरा और सेरामपुर के कुछ हिस्सों में सोमवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी." इस बीच, राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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