बंगाल में बार लाइसेंस वाले सभी रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना हुआ अनिवार्य

बंगाल में बार लाइसेंस वाले सभी रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के आबकारी विभाग की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किया गया है। महानगर के सभी बार अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आएंगे। निर्देश के मुताबिक बार-सह-रेस्तरां को सर्विलांस सिस्टम लागू करने के लिए दो हफ्ते का समय मिलेगा।

कुछ जिलों में हुई हालिया घटनाओं को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जहां कथि  तौर पर शराब परोसने के निर्धारित घंटों का उल्लंघन किया गया था। निर्देश में आगे कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाने चाहिए कि शराब काउंटरों पर संचालन स्पष्ट रूप से कैप्चर किया जा सके। सीसीटीवी कैमरों से केवल दृश्य डेटा नहीं, बल्कि आडियो और विज़ुअल डेटा दोनों कैप्चर होना चाहिए।

रिकॉर्डिंग की तारीख के बाद डेटा को कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। निरीक्षण या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए डेटा का संरक्षण जरुरी है। इस बात  पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि यह बार काउंटर, बार के प्रवेश और निकास बिंदुओं और अतिरिक्त बार के आसपास की गतिविधियों को कवर कर सके।

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