संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से प्राप्त कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा

अब पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जायेगी। दरअसल, सरकार ने जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (DICGC) कानून को अधिसूचित कर दिया है। बता दें कि इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, सरकार

इसके मुताबिक, 'जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत मिले शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है।' इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है।

इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है। DICGC RBI की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है।


Post a Comment

Previous Post Next Post