Mahua Moitra Case: सरकारी बंगला खाली करने का मामला, महुआ ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा


सरकारी बंगला खाली करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्हें 16 जनवरी, 2024 को सरकारी बंगला खाली करने से जुड़ा एक नोटिस मिला था. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस गिरीश कठपलिया की बेंच के सामने उनका मामला लिस्ट किया गया है. 

दरअसल, संपदा निदेशालय की ओर से टीएमसी नेता को मंगलवार को सरकारी बंगला खाली करने के लिए बेदखली का नोटिस जारी हुआ था. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों की ओर से यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई क दी गई थी. सूत्रों ने इस मामले को लेकर समाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा’को बताया था, ‘‘उन्हें (मोइत्रा को) मंगलवार को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया. अब संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला यथाशीघ्र खाली कराया जाए.’’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता महुआ की पार्टी की तेज-तर्रार नेता को इससे पहले संसद के निचले सदन लोकसभा (आठ दिसंबर 2023 को) से निष्कासित कर दिया गया था। सूत्रों की मानें तो टीएमसी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने को कहा गया है। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था. इससे पहले, उनका आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था. संपदा निदेशालय ने आठ जनवरी को एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था कि उन्होंने सरकारी आवास खाली क्यों खाली नहीं किया? आगे 12 जनवरी को टीएमसी की नेत्री को एक और नोटिस थमाया गया था.

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