Uttar Pradesh: अशीष मिश्रा को SC से राहत, मां-बेटी की देखभाल के लिए सशर्त जमानत


Lakhimpur Khiri Case: यूपी के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) में 8 किसानों की हत्या मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. अदालत ने मंगलवार आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए दिल्ली जाने और रहने की अनुमति दे दी है. बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा की मां कथित तौर पर नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनकी बेटी को पैर की विकृति के इलाज की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अशीष मिश्रा को 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. हालांकि, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. अंतरिम जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करने वाली मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या मीडिया को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया.

क्या है लखीमपुर खीरी हिंसा मामला?

3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 8 लोगों की मौत हो गई थी. यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. इसके बाद, एसयूवी चला रहे व्यक्ति और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी. एफआईआर में कहा गया है कि हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई.

आशीष को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद 9 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था. 15 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका जमानत आदेश रद्द किए जाने के बाद उन्हें 24 अप्रैल, 2022 को आत्मसमर्पण करना पड़ा. इस साल जनवरी में, जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी और कहा कि शीर्ष अदालत मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी.

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