कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में ग्रुप डी नौकरी उम्मीदवारों के प्रस्तावित जुलूस के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्ग तय किया है. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया है. जिसमें कहा गया है कि ग्रुप डी नौकरी उम्मीदवारों का प्रस्तावित जुलूस कैमेक स्ट्रीट स्थित से होकर गुजरेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने याचिकाकर्ता के वकील को संबोधित करते हुए कहा, कैमेक स्ट्रीट में कोई स्कूल नहीं है. यह कोई धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है. सड़कों से जुलूस गुजरेगा. अगर कैमेक स्ट्रीट से जुलूस गुजरता है तो समस्या कहां है? आपके अनुरोध के अनुसार कालीघाट क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जी रही है. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के अनुरोध को स्वीकार्य नहीं मानता.
उल्लेखनीय है कि ग्रुप डी (Group D Candidate) की नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने बुधवार को मार्च निकालने की योजना बनाई है. ग्रुप डी ऐक्य मंच के बैनर तले नौकरी चाहने वालों ने हाजरा मोड़ से कालीघाट होते हुए हरीश मुखर्जी रोड और वापस हाजरा तक मार्च करने का अनुरोध किया थ. जब पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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