गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम (Gorakhpur Nagar Nigam) ने एक खास पहल करते हुए एयरपोर्ट परिसर व प्रत्येक उड़ान पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय पर सर्वसम्मति से मुहर भी लग गई है. इस तरह का कर वसूलने वाला गोरखपुर प्रदेश का दूसरा नगर निगम होगा. इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी.
महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वानुमति से हर उड़ान और एयरपोर्ट परिसर को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है. बोर्ड की मुहर के बाद अब यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. शासन की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
इस अधिनियम से मिली शक्ति उड़ानों व एयरपोर्ट पर कर लगाने की यह शक्ति उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 ग के तहत है. वर्ष 2006 में अधिनियम की धारा में संशोधन से कर लगाने को लेकर नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में यह वृद्धि की गयी थी. हैलीपेड,हवाई पट्टीयों पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव है.
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके तथा भारत में संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर लगाएंगे. केंद्र व प्रदेश सरकार की यह मंशा रही है कि आय के नए साधन उत्पन्न कर नगर निगमों की स्थिति और मजबूत की जाए.
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