मानहानि केस : राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार, गुजरात HC ने कहा, आपके खिलाफ 10 केस पेंडिंग


कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा, "इस केस के अलावा राहुल गांधी पर 10 आपराधिक मामले पेंडिंग में हैं. ऐसे में हाईकोर्ट को सूरत कोर्ट के फैसले पर दखल देने की जरूरत नहीं है." 

वहीं, राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. अगर शीर्ष अदालत से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है, तो उनकी सांसदी चली जाएगी. ऐसा होने पर वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा.

राहुल गांधी को मानहानि केस में 23 मार्च को सजा सुनाई गई थी. उनकी संसद सदस्यता 24 मार्च को दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई. वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है.

मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, "राहुल गांधी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. उनकी बड़ी उपस्थिति है और वो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति हैं. उनके के हर कथन को स्वचालित रूप से बड़े पैमाने पर प्रचार मिलता है. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश में, यह बड़े पैमाने पर प्रचार बहुत तेज़ होता है. ऐसे में इसे नियंत्रित करना मुश्किल है. ऐसी बातें वेबसाइट लिंक, वीडियो के रूप में एक स्थायी छाप छोड़ती है.

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