कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, केंद्र और यूपी सरकार को भेजा नोटिस

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।

उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस साल कावड़ यात्रा रद्द करने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने इसे जारी रखने का फैसला किया है। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसमें उत्तरी राज्यों से शिव भक्त अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी से जल इकट्ठा करने के लिए पैदल या अन्य साधनों से यात्रा करते हैं।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने उत्तराखंड सरकार से इस साल कांवड़ यात्रा न करने का आग्रह किया था। हालांकि, इसमें कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो तीर्थयात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है।

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