RBI ने नियमों का उल्लघंन करने पर 4 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा केन्द्रीय बैंक ने तीन अन्य सहकारी बैंकों पर नियामक के नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया है। RBI ने नियमों का उल्लघंन करने पर मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये, अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केन्द्रीय बैंक ने बताया कि आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और 'अपने ग्राहक को जानें' से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है। जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को 'जमा पर ब्याज दर' पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है।

आरबीआई के मुताबिक, उसने एसवीसी सहकारी बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और ‘धोखाधड़ी निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। वहीं सारस्वत सहकारी बैंक को 'जमाओं पर ब्याज दर' और 'जमा खातों के रखरखाव' के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है।

आरबीआई ने बैंकों पर लगाए जुर्माने को लेकर कहा कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि RBI ने हाल ही में Excellent Co-operative Bank मुंबई पर 4 लाख रुपये और Janseva Sahakari Bank Limited, Pune और Ajara Urban Co-operative Bank, अजारा (कोल्हापुर) पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अजारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 'जमा खातों के रखरखाव' पर निर्देश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया।


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