खुशखबरी: नेशनल हाईवे पर 10 सेकेंड से ज्यादा लंबा हुुआ इंतज़ार तो नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स

NHAI Toll Tax News: देश भर में मौजूद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से सरकार पहले ही राहत के इंतजाम कर चुकी है। फिलहाल, वाहनों चालकों के लिए टोल को और सुविधाजनक बनाते हुए NHAI ने घोषणा की है, कि (Toll Plaza) पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो वाहन मालिकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस उद्देश्य के लिए, टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर भी पीली लाइनें खींची जाएंगी वहीं टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए।

यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के अनुरूप हैं, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा वाहन चालकों को 3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता है और इतंजार करने का टाइम निश्चित समय से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल (Toll Tax) नहीं काटा जाएगा।

आइए एक नजर डालते हैं नए टोल प्लाजा नियमों पर :-

1.राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर पीक ऑवर्स के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा समय नहीं होना चाहिए।

2.टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से अधिक की लाइन में लगने से रोककर ट्रैफिक का निर्बाध प्रवाह।

3.100 मीटर से अधिक वेटिंग वाहनों की लाइन होने पर वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा।

4.प्रत्येक टोल लेन पर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली लाइन खींची जाएगी।

मंत्रालय के मुताबिक फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम काफी कम हो गया है। यह देखते हुए कि हालांकि अधिकांश टोल प्लाजा पर, अनिवार्य 100 प्रतिशत FASTag के बाद कोई प्रतीक्षा समय नहीं है, NHAI ने कहा, "फिर भी अगर किसी कारण से 100 मीटर से अधिक की लंबी वाहनों की लाइन होती है। तो ऐसे वाहनों को टोल बूथ बिना टोल टैक्स चुकाए गुजरने की अनुमति दी जाएगी।"

NHAI ने ये भी कहा कि 'सोशल डिस्टेंसिंग नया मानदंड बन गया है, यात्री तेजी से FASTag को टोल भुगतान विकल्प के रूप में देख रहे हैं क्योंकि इससे ड्राइवरों और टोल ऑपरेटरों के बीच किसी भी फिजिकल संपर्क की संभावना खत्म हो जाती है। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल फरवरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा FASTags के बिना या वैध, फंक्शनल FASTagentering के बिना वाहनों को दोगुनी लागत के साथ दंडित किया जाएगा।


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