अब हफ्ता में दो दिन खुलेंगी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी दुकानें

-जिले भर में 26 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लागू रहेगा अतिरिक्त प्रतिबंध

-आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

-दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि प्रतिदिन सुबह से शाम तक

सूरज कुमार

गया।जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर हो गया है.महामारी पर नियंत्रण, रोकथाम और संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए दुकान खोलने को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया गया है.जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने का निर्णय किया गया है.इसके तहत अब शहर से लेकर प्रखंड मुख्यालयों में आवश्यक सेवा (दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि) को छोड़कर शेष दुकानें सप्ताह में मात्र दो दिन खुलेंगी. वह भी निर्धारित रूट के अनुसार.बायीं ओर की दुकानें सप्ताह में एक दिन बुधवार को और दायीं ओर की प्रतिष्ठानें एक दिन सिर्फ गुरुवार को ही खुलेंगी.तय रुट दिशा व समय के अनुसार अनुसार दुकानें खुलेगीं बंद होगीं.प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी क्षेत्रों में कफ्र्यू लागू रहेगा.डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के निहित प्रावधानों के आलोक में गया जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल से लेकर 6 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है. बताया कि आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि से संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगीं.शेष सभी दुकान/प्रतिष्ठान पूर्व के आदेशानुसार सप्ताह में केवल 1 दिन बायें की तरफ बुधवार को तथा दाएं की तरफ गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगीं.

आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुकानों में एक बार में पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे.बिना मास्क के कोई ग्राहक नहीं होंगे.दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी होगा.आदेशों की अवहेलना करते पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट/बाजार लगते हैं, वे भी अपने निर्धारित दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्नन 4 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.सभी तरह की औषधि की दुकान, अस्पताल, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेन्टर तथा डिस्पेंसरी इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे.जिला परिवहन पदाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को 50 प्रतिशत क्षमता के अनुरूप परिचालन तथा मास्क के प्रयोग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएंगे.इसके उल्लंघन करने वाले वाहनों का परमिट/अनुज्ञप्ति जप्त कर ली जाएगी।

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