हत्या मामले में अतरी के पूर्व विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना


-26 फरवरी 2013 को जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमिरक यादव की पीट-पीट कर कर दी गयी थी हत्या

-व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 के न्यायाधीश संगम सिंह ने दिया फैसला

-सरकारी वकील ने कहा न्यायालय के प्रति लोगों का बढा सम्मान, बचाव पक्ष ने कहा जायेगें हाई कोर्ट

युवा शक्ति संवाददाता

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गया। जिले के अतरी के पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को सोमवार को गया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 3 संगम सिंह ने हत्या के मामले में 50 हजार जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा सुनायी।  जुर्माने की राशि जमा नही करने के मामले में एक साल अधिक सजा काटनी होगी।  फैसला पहले 23 जनवरी को सुनाना था लेकिन उस दिन पूर्च विघायक की तबीयत खराब होने के कारण वह कोर्ट में पेश नही हो पायी थी। इसके पूर्च 19 जनवरी  को ही जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमिरक यादव की हत्या के मामले में दोघी करार दी गयी थी। इसके बाद वह उपकारा दाउदनगर में थी।  

न्याय की जीत न्यायलय के प्रति लोगोे का बढा सम्मान

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक  रहे मसूद मंजर ने बताया कि हत्या के मामले में कुंती देवी को सजा होना न्याय की जीत है। इससे लोगों का न्यायालय के प्रति सम्मान बढेगा। उन्होने बताया कि 26 फरवरी 2013 को अतरी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव को लाठी डंडे से पीट-पीटकर  नीमचक बथानी बाजार में हत्या कर दी गई थी। जिसमे पूर्व विधायक कुंती देवी और उनके पुत्र रंजीत यादव जो वर्तमान में अतरी विधायक है सहित अन्य लोगो को नामजद बनाया गया था। जिसमे कुंती देवी अकेले ट्रायल फेस कर रही थी। जिसे मंगलवार को दोषी करार दिया गया था। 

न्यायालय पर है भरोसा हाई कोर्ट जायेगें

 बचाव पक्ष के वकील शकील अहमद ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते है। उन्हे न्याय मिलेगा इसके लिए वह हाई कोर्ट जोयगें। इसके पूर्व उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व विधायक महिला है, बीमार है और उनका यह पहला अपराध है। इस बात को रखते हुये फैसला सुनाया जाय। इस पर सरकार की ओर रहे वकील मसुद मंजर ने कहा कि अगर कानून बनाने वाले विधायक ही कानून तोड़ने लगे तो न्याय का क्या होगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाय।

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