हत्या मामले में अतरी के पूर्व विधायक दोषी करार, भेजी गयी न्यायिक हिरासत में

 युवा शक्ति संवादाता 

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गया। जिले के अतरी के पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को मंगलवार  को गया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 3 संगम सिंह ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी करार होने के साथ ही उन्हे न्यायिक हिरासत में लेकर उपकारा दाउदनगर भेज दिया गया है। 23 जनवरी को सजा के बिन्दु पर सुनवाई होगी।  

2013  मे जदयू प्रखंड अध्यक्ष की हुयी थी हत्या

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक  रहे मसूद मंजर ने बताया कि 26 फरवरी 2013 को अतरी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव को लाठी डंडे से पीट-पीटकर  नीमचक बथानी बाजार में हत्या कर दी गई थी। जिसमे पूर्व विधायक कुंती देवी और उनके पुत्र रंजीत यादव जो वर्तमान में अतरी विधायक है सहित अन्य लोगो को नामजद बनाया गया था। जिसमे कुंती देवी अकेले ट्रायल फेस कर रही थी। जिसे मंगलवार को दोषी करार दिया गया। इस संबंध में सजा के बिन्दु पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी। 

12 गवाहों में  से 10 से पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही दी

सुमिरक यादव की लोहे के रड एवं लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद से यह पूरा मामला चल रहा था, इसे लेकर नीमचक बथानी थाना में मामला 2013 में दर्ज  किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हमारे द्वारा 12 गवाहों की गवाही कराई गई हालांकि इस दौरान दो गवाह मुकर गया लेकिन 10 गवाहों ने इस पूरे मुकदमे में अपना समर्थन दिया था, इसी को लेकर मंगलवार को गया व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 के न्यायाधीश संगम सिंह ने कुंती देवी को दोषी माना है। इसे लेकर 23 जनवरी को कुंती देवी को सजा सुनाई जाएगी । बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह ने गवाही दी थी। 

अदालत ने 23 जनवरी को सजा के मुद्दे पर फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर, सूचक की ओर से अमरेंद्र नारायण सिन्हा व मुकेश चन्द्र सिन्हा और बचाव पक्ष की ओर से शकील अहमद  व अरूण कुमार ने कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखा।

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