पैसा भेजना था किसी और के खाते में और गलती से चला गया दूसरे के खाते में, तो क्या करें, जानिए


बदलते तकनीक के दौर में सब कुछ आसान हो गया है। इसने बैंकिंग सेवाओं को भी आसान किया है जिसमें मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग शामिल हैं। मौजूदा दौर में डिजिटल वॉलेट, NEFT/RTGS, UPI, Google Pay, भीम एप और अन्य सेवाओं के माध्यम से पैसा भेजना झटपट का खेल है। ये सभी माध्यम पैसे भेजने या मंगाने का सबसे आसान तरीका है, जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। वैसे तो इन सुविधाओं के चलते पैसे ट्रांसफर करना आसान हो गया है, लेकिन इसमें गलतियां भी काफी ज्यादा हो रही हैं।

कभी-कभी अकाउंट नंबर टाइप करने में गलती हो जाती है और आपका भेजा पैसा दूसरे खाते में चला जाता है। अगर आपने गलती से जो बैंक अकाउंट नंबर टाइप किया है वो बैंक आंकड़ों में उपलब्ध ही नहीं है तो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। लेकिन अगर अकाउंट नंबर बैंक के आंकड़ों में मौजूद हुआ तो वह पैसा उस व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएगा जिसे आपने गलती से भेजा है। ऐसे हालात में बहुत तनाव हो जाता है, जानिए कभी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए।

सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें: आप सबसे पहले अपने बैंक को मेल के जरिए सूचित करें या तुरंत बैंक को फोन करें। अगर किसी सूरत में आपका पैसा किसी और बैंक या ब्रांच में अनजान व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुंच गया है तो उस सूरत में सिर्फ वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है। आप सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच को जानकारी दें। आप मैनेजर से निजी तौर पर मिलें। ऐसे हालत में आपको बैंक को पैसे भेजने का दिन (तारीख), भेजने का समय, अपना खाता नंबर और पैसे पाने वाले का अकाउंट नंबर सब बताना होगा।

लीगल एक्शन: आपके पास लीगल एक्शन का भी विकल्प है। कुछ परिस्थितियों में बैंक की ओर से कहे जाने पर गलती से पैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर पैसा पाने वाला व्यक्ति पैसा भेजने से मना कर दे तो बैंक लीगल एक्शन लेकर अकाउंट होल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। आप अपनी तरफ से भी ऐसे मामलों में लीगल एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप खुद ही सावधान रहें। 

शिकायत करें: जब गलती से बैंक खाते में पैसा भेज चुके होते हैं तो ऐसी सूरत में तुरंत उस ब्रांच में शिकायत करें जहां अनजाने में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अकाउंट है। कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के खाते से पैसे तब तक नहीं निकाल सकता है जबतक कि ग्राहक की अनुमति न मिले। बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी साझा नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप संबंधित बैंक या ब्रांच में शिकायत करते हैं तो ऐसी सूरत में बैंक ग्राहक की पहचान कर उसे उस पैसे को वापस लौटाने को कहेंगे जो गलती से उसके पास भेजे गए हैं।

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