पश्चिम बंगाल में एडीजी सीआईडी राजीव कुमार ने अपने खिलाफ समन को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई ने उन्हे नोटिस जारी किया है, उसे रद्द किया जाए. राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने शारदा चिट फंड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है. इसी मामले में सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस भेजा है और उन्हें इस मामले की जांच में सहयोग के लिए सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है.
जस्टिस प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने राजीव कुमार के वकील को इस बात का समय दिया है कि वह इस मामले में याचिका कोर्ट में दायर करें, मामले की सुनवाई 2 बजे का जाएगी. इससे पहले राजीव कुमार के वकील ने वेकेशन बेंच में अपील की थी कि उन्हें याचिका दायर करने के लिए छुट्टी दी जाए. बता दें कि हाल ही में ममता सरकार ने राजीव कुमार को एक बार फिर से बहाल करते हुए उन्हें सीआईडी के एडीजी की जिम्मेदारी दी है. इससे पहले वह कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे.
पिछले हफ्ते राजीव कुमार ने शारदा चिट फंड घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने गिरफ्तारी से से बचने के लिए प्रोटेक्शन एक्सटेंशन को बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के मुखिया जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि राजीव कुमार कलकत्ता हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व फरवरी में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर किया था. ममता केंद्र से टकराव के बाद धरने पर बैठी थी.