ममता बनर्जी मीम केस: भाजपा नेता प्रियंका शर्मा को मिली जमानत


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गयी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा की महिला कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने प्रियंका को इस शर्त पर जमानत दी कि उन्हें लिखित तौर पर माफी मांगनी होगी. सुनवाई के बाद प्रियंका शर्मा की मां राज कुमारी शर्मा ने खुशी जतायी और कहा कि मैं बता नहीं कर सकता कि मैं कितनी खुश हूं. मुझे अपनी बेटी के लौटने का इंतजार है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम जमानत दे सकते हैं लेकिन उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी. प्रियंका के वकील ने इस पर हामी भरी.

आपको बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल की इस दलील पर गौर किया कि जेल में बंद कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है.

प्रियंका शर्मा को तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 मई को गिरफ्तार किया था. एन के कौल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अदालतों में 14 मई तक पूर्ण हड़ताल होने के कारण ही भाजपा की गिरफ्तार इस कार्यकर्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इसके बाद पीठ इस मामले की मंगलवार को सुनवाई के लिये तैयार हो गयी.

Previous Post Next Post