कोलकाता: कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सियालदह अदालत में सीबीआई के वकील की अनुपस्थिति पर न्यायाधीश ने गहरी नाराजगी जताई. न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, "क्या इस मामले में अब जमानत दे दूं?"
शुक्रवार को मुख्य आरोपित सिविक वॉलंटियर संजय राय को वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश किया गया. लेकिन सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील की गैरमौजूदगी ने अदालत में असंतोष पैदा किया. सीबीआई की तरफ से जो अधिकारी मौजूद थीं, उन्होंने खुद को सहायक जांच अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया. इस पर आरोपित के वकील ने सवाल उठाया कि क्या उनके पास अदालत में कुछ कहने का अधिकार है.
सुनवाई की शुरुआत में न्यायाधीश ने सीबीआई के वकील के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें अदालत में नहीं पाया गया. सीबीआई की ओर से एक महिला अधिकारी ने अदालत को बताया कि वह इस मामले की सहायक जांच अधिकारी हैं और वकील की जानकारी अभी नहीं है. इस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "अब क्या जमानत दे दूं? साढ़े चार बज रहे हैं, वकील अब आएंगे भी या नहीं?"
आरोपित के वकील ने भी सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अदालत में नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वह सुबह से ही इस मामले के लिए अदालत में घूम रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. सीबीआई की ओर से आरोपित की जमानत का विरोध किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की गई.
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