Jharkhand High Court: रामधीर सिंह की जेल में ही कटेगी बाकी जिंदगी, ताउम्र सजा को हाईकोर्ट ने रखी बहाल


Ramdhir Singh: बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व सिंह मेंशन के मजबूत स्तंभ रामधीर सिंह (Ramdhir Singh) को अब बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी. उनकी आजीवन कारावास की सजा को झारखंड हाईकोर्ट ने बहाल रखा है. विनोद सिंह हत्याकांड में रामधीर सिंह 6 साल 7 महीने से रांची होटवार जेल में बंद हैं. 

उनकी अपील बेल पर सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार ने रामधीर के आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया और उनकी अपील की याचिका को खारिज कर दिया.

25 अगस्त को ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 15 जुलाई 1998 को कतरास के हटिया शहीद भगत सिंह चौक के पास मजदूर नेता सकलदेव सिंह के भाई विनोद सिंह व उनके चालक मन्नू अंसारी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था. 

18 अप्रैल 2015 को रामधीर की गैर मौजूदगी में धनबाद के सत्र न्यायालय ने विनोद सिंह और उनके चालक की हत्या में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 22 महीने फरार रहने के बाद 20 फरवरी 2017 को रामधीर ने धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था. अब रामधीर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं.

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