दोस्त की बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में CM केजरीवाल का बड़ा एक्शन, आरोपी ऑफिसर सस्पेंड


दिल्ली: दिल्ली में महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development) विभाग में उप निदेशक के पद पर तैनात एक अधिकारी पर अपने ही दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है. साथ ही इस मामले में आज शाम तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है. 

वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने इस मामले में शाम पांच बजे तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट की मांग की है. पुलिस ने रविवार को कहा था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के खिलाफ अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. 

पीड़ित के पिता का एक अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था और तब से वह आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर में रह रही थी. आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी अफसर ने अपनी पत्नी की मदद से 2020 से 2021 के बीच कई महीनों तक अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार रेप किया. आरोपी की पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को नहीं बताया, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ी गई है. 

पीड़िता बारहवीं कक्षा की छात्रा है. उसकी मुलाकात आरोपी से एक चर्च में हुई थी. 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में आ गई. इस दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली, इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसे आरोपी ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. 

पीड़िता ने यह बात जब आरोपी की पत्नी को बताई तो उसने मदद करने के बजाय नाबालिग का गर्भपात करवा दिया. महिला ने गर्भपात की गोलियां खरीदने के लिए अपने बेटे को भेजा.'फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी. आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 506, 509, 323, 313, 120बी, और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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