पत्र में कॉलेज की कार्यरत शासी निकाय को भंग करने के संबंध में है
गया (युवा शक्ति न्यूज) : मिर्जा गालिब कॉलेज के चेयरमैन मोहम्मद सदरूद्दीन ने 28 फरवरी मंगलवार को मगध विश्वविद्यालय के नए कुलपति को एक पत्र भेज कर सूचित किया है कि मिर्जा गालिब कॉलेज में उत्पन्न विवाद एवं शासी निकाय के सचिव शबी आरफीन शाम्शी के द्वारा कॉलेज फंड के दुरुपयोग, कॉलेज विरोधी गतिविधियों में शासी निकाय के सदस्यों की संलिप्तता को ध्यान में रखतें हुए कॉलेज के उपनियमों में वर्णित रूल 3(i) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासी निकाय को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है.
जांच के लिए गठित हुई कमिटी ने सचिव शबी आरफीन शाम्सी की सदस्यता को अवैध पाया.
उल्लेखनीय है कि सचिव शबी आरफीन शाम्सी की काउंसिलारशिप की वैधता की जांच के लिए गठित जांच कमिटी ने गहरी जांच पड़ताल के बाद उनकी सदस्यता को अवैध पाया है.जांच रिपोर्ट के आधार पर शबी आरफीन शाम्सी को कॉलेज काउंसिल की प्राथमिक सदस्यता से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया है.साथ ही शासी निकाय को भंग करने के बाद कॉलेज के सुगम संचालन के लिए एक त्रिसदस्यीय तदर्थ समिति डॉ हफीजुर रहमान खाँ की अध्यक्षता में गठित की गई.यह समिति शासी निकाय के चुनाव संपन्न होने तक कार्यरत रहेगी.चेयरमैन ने कुलपति से अनुरोध किया है कि मिर्जा गालिब कॉलेज से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार तदर्थ समिति से ही किए जाएँ.यहाँ यह अंकनीय है कि मिर्ज़ा ग़ालिब कालेज की शासी निकाय के विधिवत चुनाव कराए जाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या 3945/2022 भी लंबित है.
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