Shiv Sena : फिलहाल शिंदे गुट ही 'शिवसेना', सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को झटका


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है. दरअसल, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने दोनों गुटों (शिंदे गुट और चुनाव आयोग) से जवाब मांगा है. 

कोर्ट ने कहा कि हम इस समय फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं. आपको बता दें कि शिवसेना विवाद को लेकर चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे को राहत मिली थी. आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष-तीन चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी.

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