सुप्रीम कोर्ट में कोविड प्रबंधन मामले पर सुनवाई स्थगित, ऑक्सीजन व ड्रग आदि की सप्लाई का है मामला

कोविड-19 से जुड़े ऑक्सीजन, ड्रग समेत तमाम अन्य जरूरी सामग्रियों की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई  है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केंद्र को आदेश दिया था कि दिल्ली व कर्नाटक के लिए हर दिन  ऑक्सीजन की सप्लाई क्रमश: 700 मीट्रिक टन व 1200 मीट्रिक टन निश्चित किया जाए। 

बात दें कि अपनी वैक्सीनेशन नीति का का बचाव किया है। दरअसल इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया था कि केंद्र वैक्सीन की 100 फीसद खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा जिसपर केंद्र ने कहा कि उसने 50 फीसदवैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बनाई है।  

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को आक्सीजन की कमी की समस्या से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी। साथ ही कोर्ट  ने कहा कि सरकार मौजूदा समस्या का तत्काल समाधान करे। मामले की सुनवाई कर रहे  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने केंद्र द्वारा अपनाए गए फार्मूला के आधार पर आक्सीजन की जरूरत का आकलन किया है।

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