Pan Aadhaar Linking: पैन कार्ड को इस तारीख से पहले आधार के साथ कराएं लिंक वरना लग जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना

अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात अगले महीने से आप पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लेना चाहिए। पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक करने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समयसीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। अगर आप 31 मार्च, 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

एक निष्क्रिय पैन कार्ड से लग सकता है जुर्माना

अगर आप समयसीमा के भीतर पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं और आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि आपका पैन कानून द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा नहीं करता है और आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।


Post a Comment

Previous Post Next Post