Lalu Yadav जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे, झारखंड हाई कोर्ट में फैसला आज; जमानत पर अहम सुनवाई

लालू की जमानत पर आज सुनवाई हो रही है, उन्‍हें जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को अदालत से सात साल की सजा मिली है।

अगर लालू प्रसाद को अदालत से जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। जबकि डोरंडा कोषागार वाले मामले अभी सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में सजा की अवधि पूरा कर चुके है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सीबीआइ इसका विरोध कर रही है। बता दें कि लालू प्रसाद का अभी दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है।

लालू यादव से जुड़ा घटनाक्रम

23 दिसंबर 2017 को देवघर मामले में दोषी करार, लालू गए जेल

4 जनवरी 2018 को देवघर में सजा

24 मार्च 2018 चाईबासा मामले में सजा

19 मार्च 2018 को दुमका मामले में दोषी करार

24 मार्च 2018 को दुमका मामले में सजा

11 मई 2018 को तीनों मामलों में औपबंधिक जमानत

30 अगस्त 2018 को किया सरेंडर, तब लालू जेल में

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हो रही है। बेल मिलने पर लालू जेल से बाहर आ जाएंगे। वे चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता हैं। सजा काटने के लिए उन्‍हें रांची के बिरसा मुंडा जेल भेजा गया है

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद प्रमुख लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।

सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव ने हाई कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी रांची की सीबीआइ स्‍पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में वे जेल में 42 माह और 28 दिन रह चुके हैं, जो सजा की अवधि से ज्यादा है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआइ इसका विरोध कर रही है। उनका दावा है कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकती।

पिछली सुनवाई में अदालत ने लालू प्रसाद को हिरासत से संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया था। लालू प्रसाद ने इसके लिए समय की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने समय देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। लालू प्रसाद का अभी दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट में स्‍वत: संज्ञान के आधार पर लालू के जेल मैनुअल उल्‍लंघन मामले में भी सुनवाई चल रही है। इस मामले में लालू की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करने पर रिम्‍स, रांची के डायरेक्‍टर को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।

इधर बिहार में लालू के बड़े बेटे राजद नेता तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा करने के लिए राष्ट्रपति को 50000 'आज़ादी पत्र' भेजे। उन्होंने कहा कि हम लालू जी के अनुयायियों द्वारा लिखे गए इन पत्रों को एकत्र कर रहे हैं। यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक वह पटना में नहीं रहेंगे।

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