झारखंड सरकार की नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में प्रतिवादी सोनी कुमारी के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही इसके तहत 13 जिलों में हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद कर दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हेंं अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया है।
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