बिहार में नंबर प्लेट को लेकर नियम हुए सख्त, इन मामलों में अब वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी होगी कार्रवाई


पटना: राज्य भर के शो रुम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाइ सिक्योरिटी नंबर के अगर गाड़ी निकलेगी, तो वाहन मालिक और डीलर पर कार्रवाई होगी. साथ ही, डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ एवं एमवीआइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग
उन्होंने डीटीओ और एमवीआइ को यह कहा है कि किसी भी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले. 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग की जायेगी. जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जायेगी. यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी.

गाड़ियो पर लगेगा जुर्माना
सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जायेगा.अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना और वाहनों को जब्त किया जायेगा. साथ ही वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी. सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है.

हाइ सिक्यूरिटीज नंबर लगाना होगा अनिवार्य
वाहनों पर हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है. कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाइ सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. वाहन कंपनियों व डीलरों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है एंव अपराध है. वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है.

अपराध में हो रहा बढ़ोतरी
शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने के कारण से आये दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं. ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी एवं डीलर का लाईसेंस रद्द किया जायेगा. अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शो रुम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआइ भी जवाबदेह होंगे. ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जायेगी.

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