कल से काम पर जाएगी पूरी दिल्ली, मगर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और मॉल-रेस्टोरेंट


कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में सारे सरकारी और निजी ऑफिस खुल जाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को ऐलान करते हुए कहा कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं. आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है, एक दिन पहले ही केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान रियायतें देने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया था.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर स्टाफ घर से ही काम करें. मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी.

केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के कन्टेंटमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

सैलून और स्पी भी बंद रहेंगेः केजरीवाल

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लिए रियायतों का ऐलान करते हुए साफ किया कि अभी मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेम्बली हाल सब बंद रहेंगे. यहां तक सैलून और स्पी भी बंद रहेंगे. यहां तक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10,054 मामले आए हैं. केस तो ज्यादा हैं, लेकिन लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं. 45% लोग ठीक भी हो गए. हालांकि 160 लोगों की मौत हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, हर व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अन्य राज्य या देश की अपेक्षा दिल्ली में मौत कम है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल किया. इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया. हमने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत ढील देने का निर्णय किया है.

शादी में 50 लोगों की अनुमतिः मुख्यमंत्री

केजरीवाल ने कहा कि जब भारत में कोरोना आया था तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे. हमें नहीं पता था कि इसके लिए क्या जरुरत पड़ेगी. लेकिन पिछले डेढ़ महीने में हमने टेस्टिंग किट्स, हॉस्पिटल बेड, वैंटिलेटर की व्यवस्था कर ली है. अब अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की जरुरत है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, वहां पर दुकान बंद करा दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और निर्माण कार्य भी शुरू होंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि शादी के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी.

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