SC ने मणिपुर के मंत्री को पद से हटाया, विधानसभा में प्रवेश पर भी लगाई रोक


सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार के वन मंत्री को पद से हटा दिया है. इतना ही नहीं, शीर्ष कोर्ट ने मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार के विधानसभा में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है. जस्टिस आर. एफ. नरीमन की बेंच ने कोर्ट के आदेश के बावजूद मणिपुर के स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिका पर फैसला न लेने से नाराज होकर यह कदम उठाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए टी श्यामकुमार को मंत्री पद से हटाया जा रहा है.

दरअसल 21 जनवरी को दल-बदल कानून के तहत फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर स्पीकर से कहा था कि वो टी श्यामकुमार की अयोग्यता पर चार हफ्ते में फैसला लें. इस दौरान विधानसभा स्पीकर ने टी श्यामकुमार की अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं लिया. इसके बाद कांग्रेसी विधायकों फजुर रहीम और के. मेघचंद्र ने मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

आपको बता दें कि इस मामले में विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीतकर श्यामकुमार बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री भी बना दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में अप्रैल 2017 से 13 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब मंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है.

Previous Post Next Post