बिहार के सरकारी अफसरों को आदेश, 15 फरवरी तक हर हाल में दे दें संपत्ति का ब्योरा


बिहार में तैनात सभी अधिकारियों व कर्मियों को पंद्रह फरवरी तक अपनी चल और अचल सभी तरह की संपत्ति का पूर्ण विवरण अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करा देना है. ऐसा नहीं करने पर फरवरी महीने में उनके वेतन का भुगतान संभव नहीं हो पाएगा. मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का निर्देश जारी किया.

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा के अफसरों को अपने घोषणा की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी सौैंपनी है.   

सामान्य प्रशासन विभाग ने संपत्ति के विवरण जारी किए जाने को ले समूह क, ख एवं ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रपत्र जारी किया है.

सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रण वाले सभी लोक उपक्रमों के प्रधान को यह निर्देश देना है कि फरवरी 2020 के वेतन की निकासी के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सबंधित कर्मी द्वारा अपने चल-अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में जमा कर दी गई है. इसके बाद ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी हो सकेगी. 

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