राम जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दलील, फिर फैसले का इंतजार!


पिछले  करीब 70 साल से देश की अदालतों में चल रहे अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की आखिरी दलील की तारीख सामने है. बुधवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अपनी-अपनी आखिरी दलील रखी जाएगी, जिसके बाद अयोध्या मामले में फैसले की उम्मीद बढ़ जाएगी. रामजन्मभूमि विवाद के कारण देश की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब कई दशकों के बाद उम्मीद है कि फैसला जल्द होगा.

माई लॉर्ड के सामने आखिरी दलील...

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकार अपनी अंतिम दलील रखेंगे, इसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील को जवाब देने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा. बुधवार को हिंदू पक्ष के वकील सीएस. वैद्यनाथन को बहस के लिए 45 मिनट मिलेंगे, इसके अलावा हिंदू पक्षकारों के अन्य वकीलों को भी इतना ही समय मिलेगा. बाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा.

पिछले 40 दिनों से जारी है रोजाना सुनवाई

6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर रोजाना सुनवाई चल रही है. हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलीलें अदालत में रख रहे थे. हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से ASI की रिपोर्ट, पुराण, ग्रंथ, भावनाओं का हवाला दिया गया, कई बार अदालत में तीखे तर्क भी रखे. वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से भी ASI की रिपोर्ट, मौजूदा स्थिति और इस्लामिक इतिहास का हवाला देकर अदालत का रुख अपनी ओर करने का प्रयास किया.

बहस खत्म तो फिर फैसला कब?

सर्वोच्च अदालत में इस मामले की आखिरी बहस तो बुधवार को होगी, लेकिन गुरुवार को भी ये मामला चलेगा. गुरुवार को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्यवाही के बारे में बता सकता है. बीते दिनों सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि वह इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर से पहले खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में फैसला लिखने के लिए एक महीने तक का वक्त भी चाहिए.

इतिहास लिखेंगे चीफ जस्टिस?

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वह इस तारीख से पहले अयोध्या मामले में फैसला सुना सकते हैं. अगर बहस खत्म होती है तो 17 नवंबर तक करीब एक महीना ही बचेगा, ऐसे में इस मामले में फैसले की उम्मीद बढ़ सकती है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नज़ीर भी शामिल हैं.

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