25 हजार का चालान कटते ही युवक ने बाइक में लगा दी आग..


दक्षिणी दिल्ली में शराब पीकर बाइक चलाना एक युवक को महंगा पड़ गया. ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स की बाइक का 25 हजार रुपये का चालान कर दिया. सर्वोदय नगर निवासी राकेश को यातयात पुलिस ने रोककर जांच की तो पता चला कि उसने शराब पी रखी है. नए यातायात नियम के तहत पुलिस ने उसका 25 हजार रुपये का चालान कर दिया.

25 हजार का चालान कटते ही युवक ने कहा कि उसकी पुरानी बजाज पल्सर बाइक की कीमत ही 15 हजार रुपये है. इसलिए इसका चालान क्या कटवाना. चालान कटवाने से इनकार करने के बाद युवक ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. बाइक में आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी. आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल मालवीय नगर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

दिल्ली में इस तरह का पहला मामला
बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली में शायद इस तरह का यह पहला मामला है. इतनी बड़ी रकम का चालान अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले गुरुग्राम में 15 हजार की स्कूटी का 23000 रुपये का चालान कर दिया गया था. 

15000 रुपये की स्कूटी का 23000 का चालान
इससे पहले अभी हाल में ही गुरुग्राम में एक शख्स की 15 हजार की स्कूटी का ट्रैफिक पुलिस ने 23 हजार रुपये का चालान कर दिया था. यह शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है और उसने यह जुर्माने की रकम भरने से साफ मना कर दिया था. जिस शख्स की गाड़ी का चालान हुआ था उसका नाम दिनेश मदान है और वह मूल रूप से दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहते हैं.

दिनेश का कहना था कि जब उन्होंने गुरुग्राम यातायात पुलिस टीम ने पकड़ा तो उसके पास स्कूटी से जुड़े कागजात नहीं थे. वहीं, इतने भारी जुर्माना पर दिनेश मदान का कहना है कि उन्होंने यातायात पुलिसकर्मियों से गुजारिश की थी. वह दिल्ली स्थित घर से कागजात मंगा रहे हैं, लेकिन पुलिसवालों उनकी एक नहीं सुनी. आखिरकार कुल मिलाकर उन्होंने 23000 रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया.

बता दें कि एक सितंबर यानी रविवार से देशभर में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू हो गया है. इसके तहत अब वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है. 

नए नियम की खास बातें

1. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी. पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था.

2. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा. इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है.

3. नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है.

4. अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है.

5. बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा.

6. मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा.

7. सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है.

8. दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है.

9. बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा.

10. इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा.

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