आधार संशोधन बिल-2019 लोकसभा में पास, जानिए- क्या है विधेयक में


आधार संशोधन बिल-2019 सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया, जहां बिल पास हो गया है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया और विपक्ष के एक सदस्य की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कानूनों का अनुपालन किया गया है।

विधेयक में नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने और दुरुपयोग को रोकने को भी ध्यान में रखा गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों में से 123 करोड़ लोगों ने आधार को स्वीकार किया है।

उन्होंने कहा कि आधार के जरिए डायरेक्ट ट्रांसफर के कारण देश को 90 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया कि बैंकों और मोबाइल कंपनियों में केवाईसी फॉर्म में आधार वैकल्पिक होगा। आधार बाध्याकारी नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आधार नहीं होने की वजह से सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए।
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