मुम्बई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में एक रिएल्टी कंपनी से जुड़ी 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
दोनों भूमि संपत्तियां, जिनका बाजार मूल्य 110 करोड़ रुपये है, पॉश इलाके बांद्रा और इससे सटे इलाके में हैं और ये भुजबल की ओर से संचालित कंपनी प्रवेश कंस्ट्रक्शंस के नाम पर हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। एजेंसी जल्द ही इन संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने की कार्रवाई करेगी। इनका अंकित मूल्य 26 करोड़ रुपये है। हालांकि, ईडी ने कहा कि इसका बाजार मूल्य 110 करोड़ रुपये है।
इस मामले में ईडी की ओर से की गई यह तीसरी ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले ईडी एक रिएल्टी कंपनी की 160 करोड़ रूपए की जमीन कुर्क कर चुकी है और इस मामले में फंसी एक अन्य कंपनी की 17 करोड़ रूपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
ईडी पीएमएलए के तहत मामले की जांच कर रही है । मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर यह जांच की जा रही है।
पीड़ित पक्ष एजेंसी के ताजा आदेश के खिलाफ 120 दिनों के भीतर पीएमएलए के अधिनिर्णयन प्राधिकरण (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) के समक्ष अपील कर सकता है।
धनशोधन विरोधी कानून के तहत कुर्की के आदेश का मकसद आरोपी को जांच के दायरे में आई संपत्तियों से किसी तरह का लाभ प्राप्त करने से रोकना है।
मौजूदा संसद सत्र में सरकार ने हाल ही में कहा था कि भुजबल और अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि भुजबल के परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी संस्थाएं संदिग्ध हैं और उनके बीच लेन-देन सिर्फ कागज पर हुआ है।
दोनों भूमि संपत्तियां, जिनका बाजार मूल्य 110 करोड़ रुपये है, पॉश इलाके बांद्रा और इससे सटे इलाके में हैं और ये भुजबल की ओर से संचालित कंपनी प्रवेश कंस्ट्रक्शंस के नाम पर हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। एजेंसी जल्द ही इन संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने की कार्रवाई करेगी। इनका अंकित मूल्य 26 करोड़ रुपये है। हालांकि, ईडी ने कहा कि इसका बाजार मूल्य 110 करोड़ रुपये है।
इस मामले में ईडी की ओर से की गई यह तीसरी ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले ईडी एक रिएल्टी कंपनी की 160 करोड़ रूपए की जमीन कुर्क कर चुकी है और इस मामले में फंसी एक अन्य कंपनी की 17 करोड़ रूपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
ईडी पीएमएलए के तहत मामले की जांच कर रही है । मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर यह जांच की जा रही है।
पीड़ित पक्ष एजेंसी के ताजा आदेश के खिलाफ 120 दिनों के भीतर पीएमएलए के अधिनिर्णयन प्राधिकरण (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) के समक्ष अपील कर सकता है।
धनशोधन विरोधी कानून के तहत कुर्की के आदेश का मकसद आरोपी को जांच के दायरे में आई संपत्तियों से किसी तरह का लाभ प्राप्त करने से रोकना है।
मौजूदा संसद सत्र में सरकार ने हाल ही में कहा था कि भुजबल और अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि भुजबल के परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी संस्थाएं संदिग्ध हैं और उनके बीच लेन-देन सिर्फ कागज पर हुआ है।