संदेशखाली हिंसा: हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार


पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के समक्ष याचिका मेंशन कर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. हाई कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा मामले की जांच आज शाम 4:30 बजे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.

मामले में बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज शाम 4:30 तक केस से संबंधित सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की याचिका को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना ने सिंघवी को रजिस्ट्रार के सामने मेंशनिंग करने को कहा है.

बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन ने कहा हाई कोर्ट ने मामले को CBI को ट्रांसफर करने के आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अभी 4.30 तक केस पेपर और शाहजहां शेख की कस्टडी देने को कहा है. हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसा न करने की स्थिति मे उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. इसलिए मामले पर तुरंत सुनाई की जानी जरूरी है.

दरअसल, संदेशखाली में अपनी टीम के ऊपर हुए हमले के बाद ईडी ने मामले की पुलिस और सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची थी. ईडी ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि अगर मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है तो इससे जांच और सबूत प्रभावित हो सकते हैं. ईडी ने एसआईटी के बदले मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. ईडी की दलील को सही मानते हुए कलकत्ता हाई की मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया.

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