कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अमित शाह की जनसभा के लिए दी अनुमति, बंगाल सरकार को झटका


कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यहां 29 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक जनसभा के आयोजन की अनुमति देने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में जुलूस, रैलियां और सभाएं ‘‘नियमित चीजें'' हैं. भाजपा की जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे.

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने इस संबंध में एकल पीठ के 20 नवंबर के आदेश को चुनौती संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में और विशेष रूप से कोलकाता में जुलूस, रैलियां और सभाएं होना ‘‘नियमित चीजें'' हैं. खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा जिसने भाजपा को 29 नवंबर को कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी थी.

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कई वर्षों से इस स्थान पर अपनी 'शहीद दिवस' रैली आयोजित करती रही है. खंडपीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल रहे. खंडपीठ ने कहा कि ऐसे अनेक मामले अदालत के संज्ञान में आए हैं जब बिना अनुमति के ऐसी रैलियां, सभाएं और आंदोलन हुए हैं.

अदालत ने कहा कि हाल ही में एक विशेष मुद्दे पर आंदोलन करने वाले लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जिससे कोलकाता में यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी. राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी.

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