Supreme Court: छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में SC का सरकार को नोटिस, 25 सितंबर तक जवाब तलब


यूपी: छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक (SP) को नोटिस जारी किया है. नोटिस के माध्यम से अदालत ने मुजफ्फरनगर की उस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें शिक्षिका के निर्देश पर एक छात्र को उसके सहपाठियों ने कथित थप्पड़ मारे थे. इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले में संज्ञान लिया था. 

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने एसपी से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को भी कहा है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया और 25 सितंबर तक उसका जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शीघ्र जांच का अनुरोध किया गया था.

मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने और गृहकार्य नहीं करने पर छात्रों को अपने एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने की आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मामले के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भी भेजा था.

स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था. वीडियो में टीचर खुब्बापुर गांव के स्कूल में छात्रों से दूसरी कक्षा के मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहते और सांप्रदायिक टिप्पणी करते नजर आ रही थीं.

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