West Bengal News: राज्यपाल ने कुलपतियों के लिए गठित की सर्च कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश



कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (Governor of West Bengal) व राज्य के सभी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति डॉ सी वी आनंद बोस ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशानुसार राज्यपाल ने एक सर्च कमेटी बनाई है. इसकी जानकारी राज्यपाल ने शुक्रवार को दी है. गत 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमेटी गठित करने का आदेश दिया था.

बोस ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति के चयन के लिए प्रस्तावित खोज समिति के सदस्यों के नाम शीर्ष अदालत को भेज दिए गए हैं. हालांकि, राज्यपाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राजभवन ने जिन सदस्यों को सर्च कमेटी के लिए ''चिह्नित'' किया है, वे इसी राज्य के निवासी हैं या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों - राज्य, राज्यपाल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से खोज समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए पांच नाम प्रस्तुत करने को कहा था. राज्यपाल ने बताया कि उसी के मुताबिक पांच लोगों के नाम भेजे गए हैं. 

दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल पर राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित होकर कदम उठाने का आरोप लगाया है. इसके अलावा कुलपतियों के चुनाव में भी राजनीतिक विचारधारा की प्राथमिकता के आरोप लगाए गए हैं. इस बारे में आरोपों से इनकार करते हुए राज्यपाल ने शुक्रवार को राजभवन में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "राजभवन को गैर-राजनीतिक रहना चाहिए और राजभवन वैसा ही रहेगा.

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