Calcutta High Court: शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत, जांच रहेगी जारी लेकिन नहीं होगी गिरफ्तारी


कोलकाता: शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को  शुक्रवार कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court)  से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक के खिलाफ जांच जारी रहेगी लेकिन केंद्रीय एजेंसियां फिलहाल अभिषेक को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगी. 

अभिषेक को भी जांच में सहयोग करने को कहा गया है. अभिषेक ने याचिका दायर की थी जिसमें इस मामले में ईडी की ओर से अपने खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी. इसी मामले पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब मामले की जांच इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर है तो ईडी की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता. इसलिए फिलहाल इस संबंध में निर्देश नहीं दिया जाएगा.

उल्लेखनीय है की नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किए गए कालीघाट वाले काकू यानि सुजय कृष्ण भद्र जिस कंपनी के लिए काम करते थे उसी कंपनी के निदेशक अभिषेक बनर्जी हैं. इस कंपनी के अकाउंट में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है और मनी डाइवर्ट की गई है. इस सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से 5 बार पूछताछ हो चुकी है. इसके बाद अभिषेक ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और अपने खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.

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