Delhi Firecrackers Ban: दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन, स्टोर करने और बेचने पर भी प्रतिबंध


Delhi Firecrackers Ban: दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में पटाखों (Firecrackers) को जलाने, बनाने, बेचने और स्टोर करने पर बैन लगा दिया है. पिछले साल भी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगाया था. हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली में दिवाली के मौके पर जमकर पटाखे फोड़े गए थे.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा. पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी. स्टोर करने पर भी रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में प्रतिबंध लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे. जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि दिवाली पर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा. पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इस बारे में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से सर्कुलर जारी करे.'

उन्होंने आगे कहा, 'जितना महत्वपूर्ण दिवाली का त्योहार है उतना ही जरूरी पर्यावरण की देखभाल करना भी है. यही वजह है कि पिछले दो सालों से हम दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा रहे हैं और इसे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है. दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि पटाखों से संबंधित कोई लाइसेंस न जारी किया जाए. हमारी दिल्ली के लोगों से अपील है कि दिए जलाकर धूमधाम से दिवाली मनाएं और पटाखों पर रोक लगाएं.'

पटाखे जलाने पर होगी सजा

जान लें कि पिछले साल, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि शहर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही ये भी कहा था कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी.

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