नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा दो साल की सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है. इससे जुड़ी अधिसूचना भी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है.
अब राहुल संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं. ज्ञात हो कि इसी केस में राहुल गांधी को दोषी पाया गया था और सूरत की एक अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सजा पर रोक लगा दी थी कि इस मामले में अधिकतम सजा देने की कोई वजह कोर्ट ने नहीं बताई थी. 136 दिन बाद राहुल गांधी फिर से वायनाड के सांसद बन गए हैं.
माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी का कद और बढ़ जाएगा. पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब संसद सदस्यता की बहाली से उनकी ताकत और बढ़ गई है. राहुल गांधी आज संसद में पहुंच केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस (Congress) समेत पूरे I.N.D.I.A. गठबंधन में जोश देखा जा रहा है.
जान लें कि लोकसभा में आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी दोषिसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था. लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के बाद दिल्ली, 10 जनपथ के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाया.
राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना
संसद सदस्यता बहाल होने से ठीक पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'मंडी में मंदी क्यों? ये जानने आजादपुर मंडी में मजदूरों, व्यापारियों और किसानों से मुलाकात की.
जटाशंकर एक मजदूर हैं, जो इस काम के कारण एक साल से ज्यादा से घर नहीं जा पाए हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं. जाएं भी तो कैसे, काम छूटा तो पैसे कट जाएंगे और इस महंगाई में गुजारा और मुश्किल हो जाएगा.
एक दुकानदार ने ये भी बताया कि नुकसान के कारण हफ्ते में दो से तीन रातें भूखे ही सोना पड़ता है. देश के गरीबों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर, सरकार उन्हें सुन तक नहीं रही है. समय बदलेगा, भारत जुड़ेगा, गरीबों के आंसू पोछे जाएंगे. यह पूरी बातचीत मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें.'
क्या है मोदी सरनेम मानहानि केस?
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी शब्द का इस्तेमाल करके एक टिप्पणी की थी. इसे गुजरात सरकार में मंत्री रहे पूर्णेश मोदी ने पूरे मोदी समाज का अपमान बताया था और राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
इस मामले में राहुल को निचली अदालत से 2 साल की सजा मिली थी. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. हालांकि, 4 अगस्त को राहुल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आज उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई.
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